विशेष निःशुल्क यात्रा योजना RSRTC स्पेशल सेवा

मोक्ष कलश योजना – पंजीयन प्रपत्र

दिवंगत परिजनों के पवित्र अस्थि विसर्जन हेतु राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित निःशुल्क बस यात्रा पंजीयन पोर्टल।

रोडवेज कंट्रोल रूम व सहायता
+91 7412069699
टोल फ्री: 1800-2000-103
विशेष पात्रता निर्देश:
यदि दिवंगत व्यक्ति की मृत्यु 01-03-2020 से पूर्व हुई है, तो वे मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन के लिए पात्र नहीं हैं।
नोट: आयकर दाता अथवा राजकीय सेवा कर्मचारी इस योजना के तहत निःशुल्क यात्रा हेतु पात्र नहीं हैं। गलत विवरण देने पर जुर्माना देय होगा।
1 दिवंगत व्यक्ति का विवरण (Deceased Person Details)
अनिवार्य विवरण
कृपया पहला नाम अंग्रेजी अक्षरों में दर्ज करें।
कृपया अंतिम नाम दर्ज करें।
प्रमाण पत्र/स्लिप पर अंकित मृत्यु दिनांक।
आयकर दाता होने पर योजना अनुमत नहीं है।
10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें।
नोट: आयकर दाता अथवा राजकीय सेवा कर्मचारी होने की स्थिति में आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
2 यात्री विवरण (Passenger Details)
अधिकतम 2 यात्री अनुमत
प्रथम यात्री (Passenger 1 - मुख्य आवेदक)
अनिवार्य
द्वितीय यात्री (Passenger 2 - सह-यात्री)
केवल एक यात्री यात्रा कर रहे हैं? सह-यात्री जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए स्विच को चालू करें।
यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री का मूल आधार कार्ड / जन आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
3 यात्रा एवं डिपो चयन (Journey & Depot Details)
रूट चयन
जिला चयन करने पर संबंधित डिपो प्रदर्शित होंगे।
प्रस्थान करने की संभावित तिथि
वापसी की तिथि (आने-जाने की यात्रा)
4 नियम एवं शर्तें (Terms and Guidelines)
  1. एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही यात्रा हेतु अनुमत होंगे।
  2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रपत्र में गलत सूचना भरी जाती है, तो सम्बन्धित से पूरा किराया वसूलने के साथ नियमानुसार जुर्माना भी लिया जाएगा।
  3. पंजीयन में यह अनिवार्य नियम होगा कि यात्रियों की आने-जाने की बुकिंग एक साथ होगी एवं उसी आवंटित वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा। हरिद्वार/सोरोंजी में रुकने की अनुमति नहीं होगी।
  4. उक्त यात्रा हेतु पंजीयन करते समय तथा यात्रा के दौरान अपने पास सक्षम प्राधिकारी (मोक्षधाम/नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत) द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य रखें। परिचालक द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  5. केवल पंजीकृत यात्री को ही बस में यात्रा की अनुमति होगी। प्रत्येक यात्री को अपना वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/जन आधार) साथ रखना अनिवार्य है।
  6. वाहन में धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी अथवा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित है।
5 सत्यापन एवं सबमिशन (Verification & Submit)

फॉर्म विवरण सत्यापित करने हेतु प्रथम यात्री के मोबाइल नंबर (दर्ज करें) पर OTP भेजा जाएगा।

पंजीयन रसीद पुनः मुद्रण (Reprint Receipt)

यदि आपने पूर्व में मोक्ष कलश योजना हेतु पंजीयन कर लिया है, तो अपना पंजीयन क्रमांक और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर रसीद डाउनलोड अथवा प्रिंट करें।

कृपया पंजीयन क्रमांक दर्ज करें।
कृपया पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।